Interest on Debenture – Its Accounting Treatment – In Hindi

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डिबेंचर पर ब्याज (Interest on Debenture) की गणना डिबेंचर (Debenture) के अंकित (नाममात्र) मूल्य पर की जाती है और ब्याज की दर तय की जाएगी और डिबेंचर के मुद्दे के समय पूर्वनिर्धारित किया जाएगा।

डिबेंचर पर ब्याज क्या है (What is Interest on Debenture)?

डिबेंचर पर ब्याज (Interest on Debenture) का मतलब है, डिबेंचर धारकों को डिबेंचर के अंकित मूल्य पर निश्चित अवधि के बाद निश्चित दर प्रदान करना। यह त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से भुगतान किया जा सकता है, यह डिबेंचर की श्रेणियों की शर्तों और शर्तों पर निर्भर करता है। ब्याज का भुगतान टीडीएस की कटौती (स्रोत पर कर कटौती) के अधीन हो सकता है।

अब, प्रश्न यह है कि:

TDS(Tax Deducted at Source) क्या है?

TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का मतलब है कि आयकर की कटौती कंपनी द्वारा ब्याज के भुगतान के समय डिबेंचर धारक को देय ब्याज की कुल राशि के रूप में होती है। टीडीएस की राशि के बाद वाले को भुगतान किया जाएगा। आयकर अधिकारी।

ब्याज पर लेखांकन का उपचार (The Accounting treatment of the Interest on Debentures): 

डिबेंचर पर ब्याज का दो लेखांकन उपचार होगा। इन्हें निम्नानुसार दिखाया गया है:

  1. TDS की कटौती के बिना लेखांकन प्रविष्टियां
  2. TDS की कटौती के साथ लेखांकन प्रविष्टियां

1. TDS की कटौती के बिना लेखांकन प्रविष्टियां: –

Date   Particulars
L.F. Debit Credit
           
  Interest on Debentures A/c Dr.   *****  
  To Debentureholders’ A/c       *****
  (Being interest on deb. due without considering TDS)      
           
  Debenture holders’ A/c Dr.   *****  
  To Bank A/c     *****
  (Being the amount of the interest paid to the debenture holders)      

 

2. TDS की कटौती के साथ लेखांकन प्रविष्टियां: –

Date   Particulars
L.F. Debit Credit
           
  Interest on Debentures A/c Dr.   *****  
  To Debentureholders’ A/c       *****
  To TDS Payable A/c        ***
  (Being interest on deb. due with deduction of the TDS)      
         
  Debenture holders’ A/c Dr.   *****  
  To Bank A/c     *****
  (Being the amount of the interest paid to the debenture holders)      
           
  TDS Payable A/c Dr.   *****  
  To Bank A/c     *****
  (Being the amount of the TDS paid Income tax authorities)      

विषय पढ़ने के लिए धन्यवाद।

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References: –

    1. mca.gov.in
    2. Class +2 Accountancy by Sultan Chand & Sons (P) Ltd.